समानता का अधिकार
"समानता का अधिकार" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के बिना जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना है।
इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। भारतीय संविधान के अनुसार, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है, जिससे वे अपने जीवन में स्वतंत्रता और गरिमा के साथ आगे बढ़ सकें।