मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को उसके जन्म से ही मिलते हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, और समानता की रक्षा करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है।
इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, और मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।